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सुप्रीम कोर्ट: पुलिस न करें सेक्स-सेलेक्शन अपराधों की जांच

· India · Times of India, The Hindu, BBC News

सुप्रीम कोर्ट के नए निर्णय में बताया गया कि PCPNDT Act के तहत सेक्स-सेलेक्शन अपराधों की जाँच करने का अधिकार पुलिस के पास नहीं है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन.के. सिंह के बेंच ने तय किया कि इस कानून के अंतर्गत तय किए गए अधिकारियों को ही चौकसी करनी चाहिए, जबकि पुलिस केवल ‘उपयुक्त प्राधिकरण’ के अनुरोध पर सहायक भूमिका निभा सकती है। अदालत ने अलीगढ़ हाई कोर्ट का दृष्टिकोण दोहराया कि पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट के रूप में फर्जी FIR नहीं रजिस्टर कर सकती। निर्णय का असर पूरे भारत पर पड़ेगा, विशेषकर उन राज्यों जहाँ PCPNDT सक्रिय है, जैसे कि उत्तर प्रदेश।

ख़ास क्यों

यह रुख पुलिस से ज़िम्मेदारी हटाकर स्वास्थ्य अधिकारियों पर डाल देता है, जिससे डॉ., माता-पिता और राज्य एजेंसियों की कामकाज बदल सकती है। अब सेक्स-सेलेक्शन के दायित्व पर नज़र रखने का तरीका बदल जाएगा, जिससे कानूनी प्रक्रियाएँ और निवारण प्रभावित होंगे।

मूल ख़बर पढ़ें — Times of India

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