सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पहचान को सार्वजनिक करने पर रोक के लिए नोटिस भेजे
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केंद्र, सभी राज्य, संघीय प्रदेश और समाजिक मीडिया प्लेटफ़ॉर्म Meta तथा X को नोटिस जारी कर पुलिस को अपराधियों की पहचान और उनके हँडकैफ़, रस्सी बाँधने, शारीरिक दमन के चित्रों को सार्वजनिक करने से रोका जाए, जनहित मुकदमे के तहत। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश जयमालया बगची व वी मोहन ने वरिष्ठ वकील गोपाल सँकरयारायणन के दावे सुने। वादी हेमेंद्र पटेल ने न्यायालय से ऐसे कंटेंट को हटाने और पुलिस के सामाजिक मीडिया पर उपयोग के लिये दिशा-निर्देश स्थापित करने का अनुरोध किया।
ख़ास क्यों
यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस के सामाजिक मीडिया पर व्यवहार के मानक तय करेगा, कानून प्रवर्तन की पारदर्शिता और अपराधियों के संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करेगा।
मूल ख़बर पढ़ें — Hindustan Times
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