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Dayanidhi Maran केस में SC का बड़ा फैसला, टेलीकॉम सेक्रेटरी को गवाह बनाने का आदेश रद्द

· India · Hindustan Times, The Hindu, Live Law

SC ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें ट्रायल कोर्ट को भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय टेलीकॉम सेक्रेटरी को गवाह के तौर पर बुलाने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने CBI की याचिका स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट किया कि अगर DMK सांसद Dayanidhi Maran चाहें, तो वे बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सेक्रेटरी को बुला सकते हैं। यह मामला साल 2004-2007 के बीच का है, जब Maran केंद्रीय संचार मंत्री थे। CBI का आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर चेन्नई स्थित आवास पर निजी टेलीफोन एक्सचेंज लगवाए थे।

ख़ास क्यों

यह फैसला हाई-प्रोफाइल भ्रष्टाचार के मामलों में सरकारी अधिकारियों को गवाह के तौर पर बुलाने की कानूनी प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। SC ने साफ किया है कि कोर्ट अपनी मर्जी से अधिकारियों को गवाह नहीं बनाएगा, यह विकल्प आरोपी के पास ही रहेगा।

मूल ख़बर पढ़ें — Hindustan Times

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