नियमों का पालन न करने वाली एयरलाइंस होंगी ग्राउंड, SC में केंद्र की दो टूक
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नई दिल्ली में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि सुरक्षा और नियामक मानकों का पालन न करने वाली एयरलाइंस को ग्राउंड कर देना चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सामाजिक कार्यकर्ता एस लक्ष्मी नारायण की याचिका पर यह सुनवाई की, जिसमें सिविल एविएशन सेक्टर में पैसेंजर प्रोटेक्शन और पारदर्शिता के लिए एक स्वतंत्र रेगुलेटर की मांग की गई है। इस बीच, केंद्र सरकार ने बेंच को बताया कि उसने भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत नए एविएशन नियमों को तेजी से तैयार किया है और इन्हें तीन हफ्ते के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। याचिका में पहले हवाई किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी और इकोनॉमी यात्रियों के लिए मुफ्त चेक-इन बैगेज की सीमा बिना किसी उचित कारण के 25 किलो से घटाकर 15 किलो किए जाने का मुद्दा उठाया गया था। याचिका में कहा गया है कि मौजूदा समय में किसी भी अथॉरिटी के पास एयरफेयर या अन्य शुल्कों को कंट्रोल करने की पावर नहीं है, जिससे एयरलाइंस मनमाने चार्ज वसूल रही हैं।
ख़ास क्यों
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और केंद्र सरकार के नए एविएशन नियमों से हवाई यात्रियों को मनमाने किराए और छिपे हुए बैगेज चार्जेस से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
मूल ख़बर पढ़ें — Hindustan Times
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