तेलंगाना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नानी को 7 महीने के बच्चे को पिता को सौंपने का निर्देश
· India · Indian Express, France 24, Bloomberg
तेलंगाना हाईकोर्ट ने नानी को आदेश दिया है कि वह अपने 7 महीने के नाती को उसके जैविक पिता को सौंप दे। अदालत ने कहा कि बच्चे की कस्टडी पर पिता का कानूनी अधिकार है। जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस रेणुका यार की बेंच ने 14 अगस्त को यह आदेश जारी किया। 31 मार्च 2026 को पत्नी की मौत के बाद पिता ने आरोप लगाया था कि बच्चे को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया है। कोर्ट ने माना कि अच्छी और स्थिर नौकरी होने की वजह से पिता बच्चे की बेहतर देखभाल कर सकते हैं। नानी ने इसका विरोध करते हुए दलील दी थी कि पिता ने दूसरी शादी कर ली है और बच्चे को ले जाने से उसे मानसिक आघात पहुंचेगा। विवाद शुरू होने से पहले पिता ने अपनी पत्नी के इलाज पर 73 लाख रुपये खर्च किए थे।
ख़ास क्यों
यह फैसला पारिवारिक कस्टडी मामलों में जीवित जैविक माता-पिता के कानूनी अधिकारों को मजबूत करता है।
मूल ख़बर पढ़ें — Indian Express
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