10 इंच की जगह भेजा 7 इंच का पिज्जा, कंज्यूमर कोर्ट ने फूड डिलीवरी ऐप पर लगाया जुर्माना
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उत्तराखंड के एक कंज्यूमर कमीशन ने 10 इंच की जगह 7 इंच का पिज्जा डिलीवर करने पर फूड डिलीवरी ऐप और रेस्टोरेंट को संयुक्त रूप से 10,520 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। कमीशन ने इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथा माना है। ग्राहक ने 505 रुपये में दो पिज्जा ऑर्डर किए थे और साइज छोटा मिलने पर तुरंत कस्टमर सपोर्ट से शिकायत की थी। डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने खुद को केवल एक मीडिएटर बताया था, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी पक्षों को 45 दिन के भीतर पिज्जा की कीमत, डिलीवरी चार्ज, मानसिक उत्पीड़न के लिए 5,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में कुल राशि चुकानी होगी।
ख़ास क्यों
यह फैसला ऑनलाइन फूड डिलीवरी एग्रीगेटर्स और थर्ड-पार्टी रेस्टोरेंट के लिए ग्राहकों के प्रति जवाबदेही और सर्विस स्टैंडर्ड को मजबूत करता है।
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